Thursday, December 22, 2011

बघ्वानाला , मलिन बस्ती , हुकुलगंज वार्ड नो. ७ , जिला वाराणसी और रौप, घसिया बस्ती , सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में



---------- Forwarded message ----------
From: RTE Division NCPCR <rtedivisionncpcr@gmail.com>
Date: 2011/12/22
Subject: बघ्वानाला , मलिन बस्ती , हुकुलगंज वार्ड नो. ७ , जिला वाराणसी और रौप, घसिया बस्ती , सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में
To: pvchr@pvchr.org


भारत सरकार
राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग
पांचवा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001
दूरभाष : 011 23724027/28/29, फ़ेक्स नंबर : 011 23724026/23731584
वेबसाइट : www.ncpcr.gov.in, इ-मेल : complaints.ncpcr@gmail.com
 
मिसिल संख्या: UP-501/28753/2010-11/RTE/8918
 
दिनांक: 19/12/2011
 
सेवा में,
      विशेष सचिव
      बेसिक शिक्षा विभाग
      उत्तर प्रदेश सरकार,
       बापू भवन , सचिवालय , लखनऊ - 226 001
      Uttar Pradesh
      उत्तर प्रदेश
 
विषय: बघ्वानाला , मलिन बस्ती , हुकुलगंज वार्ड नो. ७ , जिला वाराणसी और रौप, घसिया बस्ती , सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में
 
महोदय/महोदया,
        राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा बालक के अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ के अंतर्गत उन सभी शिकायतों की जाँच करना भी है जो बालकों को अधिकारों का हनन अथवा उससे उनको बंचित करती है | यह अधिनियम २००५ सेक्शन १४ के अंतर्गत न्यायालीय अधिकारों से संपन्न है और किसी भी शिकायत को याचिका के रूप में लेकर उसे १९०८ के सिविल प्रोसिजर कोड के अंतर्गत न्यायालीय प्रक्रिया द्वारा सुनकर निर्णय दे सकता है |
 
2.        आयोग को श्रुति से एक प्रतिवेदन (छाया प्रति संलग्न) दिनांक 21/11/2011 को प्राप्त हुआ है | प्रतिवेदन का सारांश निम्नवत है |
 
"बघ्वानाला , मलिन बस्ती , हुकुलगंज वार्ड नो. ७ , जिला वाराणसी और रौप, घसिया बस्ती , सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में | शिकायत स्वमेव स्पष्ट है , कृपया इसका अवलोकन करने का कष्ट करे | "
 
3.        प्रतिवेदन का अध्ययन करने के पश्चात आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुये आदेश दिया है की प्रकरण की जाँच आपके द्वारा करवायी जाये और उसकी जाँच आख्या आयोग को भेजी जाए |
 
4.        आपसे निवेदन है की प्रकरण की जाँच करवाकर तथ्यपरक जाँच आख्या, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, आयोग को पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंतर्गत भेजने का कष्ट करें | जाँच आख्या में निम्नवत बिन्दुओं को समाहित करते हुये अपना स्पष्ट मत भी रिपोर्ट में भेजें |
 
  1. धारा ६ और ८ , मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ के अनुसार पड़ोस में स्कूल की उपलब्धता उचित सरकार को सुनिश्चित करना होगा |
     
  2. जब तक नया विद्यालयो का निर्माण नहीं होता, यह सुनिश्चित किया जाए की संबंधित इलाको के बच्चों को निकट के विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए जिससे की वे शिक्षा से वंचित न रहे |
     
  3. हितधारकों को शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ पर शिक्षित करने का प्रयास किया जाए |
 
5.        यदि किसी अन्य आयोग द्वारा इस प्रकरण में संज्ञान लिया गया है और उस आयोग ने प्रकरण से सम्बंधित जाँच आख्या आपसे मांगी है, तो उनके द्वारा भेजी गयी पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें |
 
6.        अपने पत्र में इस आयोग की संदर्भित पत्र संख्या एवं तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें |
 
 
संलग्नक: उपरोक्त | भवदीय
 
Sd/-  
 (लव वर्मा)
सदस्य सचिव
 



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